*उप जेल नारायणपुर के आसपास ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध, क्षेत्र घोषित हुआ नो फ्लाई जोन*

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नारायणपुर, 22 जून 2026// उप जेल नारायणपुर की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने तथा संभावित सुरक्षा जोखिमों की रोकथाम के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नम्रता जैन ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार उप जेल नारायणपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र को ड्रोन संचालन के लिए “नो फ्लाई जोन (No Fly Zone)/रेड जोन (Red Zone)” घोषित किया गया है।

सहायक जेल अधीक्षक, उप जेल नारायणपुर के पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था कि जेल परिसर में ड्रोन अथवा यूएवी (UAV) के माध्यम से मोबाइल फोन, नशीले पदार्थ, हथियार एवं अन्य प्रतिबंधित सामग्री पहुंचाए जाने के साथ-साथ फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी किए जाने की संभावना बनी रहती है। इससे जेल की आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा, लोक शांति तथा कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका व्यक्त की गई थी। उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप जेल परिसर एवं आसपास के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के ड्रोन, ड्रोन कैमरा, यूएवी तथा अन्य मानव रहित उड़ान यंत्रों के संचालन, उड़ान और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध पुलिस विभाग, अर्द्धसैनिक बल, सशस्त्र बल अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित सुरक्षा एवं शासकीय कार्यों के लिए संचालित ड्रोन पर लागू नहीं होगा। जिला प्रशासन द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 सहित अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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